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खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन करना आवश्यक

जिले में खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले विक्रेताओं जैसे-मिठाई दुकान, होटल, डेयरी, फल-सब्जी, जूस सेंटर, स्कूलों में बनने वाला मध्यान भोजन, बच्चों को वितरित किए जाने वाला पोषण आहार, ढाबा, भोजनालय, राशन दुकान, मेडिकल स्टोर, अनाज विक्रेता, शराब की दुकान, शासकीय अशासकीय केंटिन, प्राइवेट स्कूलों में खाना बनाने वाले कैटर्स इत्यादि को खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन करना आवश्यक है। यह जानकारी जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि, बिना पंजीयन या लाइसेंस कोई दुकान पाई जाती है, तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। खाद्य लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या विभागीय वेबसाइट पर लॉगिन करके खुद भी अपना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन घर बैठे बनवा सकते है।
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थ में हो रही मिलावट पर रोकथाम हेतु प्रभावी रूप से कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान संयुक्त दल द्वारा विभिन्न डेरी, होटल, किराना, दुकानों की जांच की जा रही है

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